*सिंगरौली में धारा 144 हुआ लागू।*
*अपर जिला मजिस्ट्रेट जिला सिंगरौली के द्वारा आज दिनांक 13-1-2021 को एक आदेश पारित किया गया है।*
*दिनांक 13-2021 से लेकर 31-1-2021 तक सिंगरौली जिले में धारा 144 लागू की गई है।*
*विमल कुमार कुशवाहा*
*सिंगरौली।।भारत की आवाज़।।* आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि कलेक्टर कार्यालय सिंगरौली के समीप आए दिन होने वाले विभिन्न प्रकार के सामाजिक,धार्मिक,राजनैतिक संगठनों के द्वारा आयोजित किए जाने वाले धरना प्रदर्शन कार्यक्रमों में उपयोग किए जाने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्र अर्थात लाउडस्पीकर, उत्तेजक नारो,भाषणों के कारण कलेक्टर कार्यालय में होने वाले कार्यालयीन व न्यायालयीन कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है।
कलेक्टर कार्यालय परिसर के आसपास 250 मीटर की परिधि में समस्त प्रकार के धरना प्रदर्शन,आम सभा, जुलूस, अनशन आदि कार्यक्रम प्रतिबंधित किए जाते हैं।
ताकि परिसर के आसपास शांति बनी रहे। कार्यालय का काम शांतिपूर्ण रुप से चल सके।
दिनांक 13-1-2021 को प्रातः 5:00 बजे से लेकर 31-1-2021 रात्रि 12:00 बजे तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 प्रभावशील रहेगा। उपरोक्त अवधि में सभी प्रकार के प्रदर्शन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र पूर्णता प्रतिबंधित रहेंगे।